PM Awaas Yojana: पश्चिम बंगाल में सोमवार से दो नए पब्लिक सेफ्टी कानून लागू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा से हाल ही में पारित दो महत्वपूर्ण जन सुरक्षा विधेयकों को राज्यपाल आर.एन. रवि की मंजूरी मिल गई है और ये दोनों कानून सोमवार से राज्यभर में लागू हो जाएंगे।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल, 2026 और पश्चिम बंगाल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (संशोधन) बिल, 2026 को विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। अब राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें अगले सप्ताह से लागू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज कानून के तहत ऐसे लोगों को, जिन पर सार्वजनिक सुरक्षा या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप होगा, अधिकतम 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखा जा सकेगा।
मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (संशोधन) कानून
इस कानून के तहत आगजनी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए जाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम्स कमीशन का गठन भी किया जाएगा, जो मुआवजे से जुड़े मामलों का निपटारा करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों कानूनों में शामिल अपराधों को बीएनएस और बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। उन्होंने आगे यूसीसी को लेकर भी अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि रिटायर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने समिति के गठन को मंजूरी दे दी है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। समिति सक्रिय रूप से काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा।"
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CM ने 25 लाख नए घर बनाने का किया वादा
मुख्यमंत्री सुवेंदु ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हड़पने का आरोप भी लगाया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली तृणमूल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हड़प लिया, लेकिन हम 25 लाख नए आवास बनाएंगे।
