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सुप्रीम कोर्ट में हंगामा: CJI के लिए अपशब्द और कागज उछालने वाले याचिकाकर्ता पर नरम पड़ा कोर्ट, कहा-'परेशान शख्स'

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'वह बहुत परेशान है... यह सब निराशा की वजह से है। हमारे मन में उसके लिए सिर्फ़ सहानुभूति है।'

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सुप्रीम कोर्ट में हंगामा (फाइल फोटो)

शुक्रवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान काफी हंगामा हुआ, जब खुद पेश हुए याचिकाकर्ता ने हवा में कागजात उछाले और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। खुद पेश हुए याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप ने जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच के सामने अपनी पहचान बताई।

कानूनी दलीलें देने के बजाय, उन्होंने कहा, 'मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट (न्यायिक सेवक), मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी विकास नगर और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। क्योंकि मैं एक संप्रभु (sovereign) हूं। देश भर में साइबर क्राइम सिंडिकेट से निपटने के लिए यह जरूरी है।'

जस्टिस के वी विश्वनाथन ने पिटीशनर से पूछा, 'आप ऑर्डर दे रहे हैं?' और 'आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं?'

पिटीशनर ने अपनी बात जारी रखी और बेंच की तरफ कागजों का बंडल फेंक दिया, जिससे कोर्टरूम में डॉक्यूमेंट बिखर गए, सिक्योरिटी वालों ने तुरंत दखल दिया और उसे रोका, क्योंकि उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया।

क्या हुआ: कोर्ट-रूम में बातचीत

जस्टिस विश्वनाथन: क्या आप पार्टी-इन-पर्सन हैं?

प्रताप ने बेंच से कहा- 'मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट, मैं आपको ACP विकास नगर, लखनऊ और डुप्लेक्स टेक्नोलॉजी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देता हूं। क्योंकि मैं एक सॉवरेन हूं। देश भर में साइबर क्राइम सिंडिकेट से निपटने के लिए यह जरूरी है।'

'आप मुझे आदेश दे रहे हैं? आप हमें आदेश दे रहे हैं?' जस्टिस विश्वनाथन ने प्रताप से पूछा।

फिर प्रताप ने अचानक हवा में डॉक्यूमेंट्स उछाले और CJI के खिलाफ गाली-गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया।

इसके तुरंत बाद, पास खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर ले गए। अब दिल्ली पुलिस की सुप्रीम कोर्ट यूनिट उससे पूछताछ कर रही है। कोर्ट के एक सूत्र ने बताया-'हां, उसने असंसदीय और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी उसे वहां से ले गए।'

'हम कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। वह परेशान व्यक्ति हैं'

आदेश सुनाते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा-'हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। जहां तक मामले के गुण-दोष की बात है, हमने रिकॉर्ड देख लिए हैं। हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। स्पेशल लीव पिटिशन खारिज की जाती है।'

'हमारे मन में उनके लिए सिर्फ सहानुभूति है'

सुनवाई के बाद, कोर्ट में मौजूद सीनियर एडवोकेट पी.एस. पटवालिया ने टिप्पणी की- 'कहा जाता है कि जज का काम आसान नहीं होता। कुछ दिनों में यह बात और साफ हो जाती है।' इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा- 'वह बहुत परेशान हैं... यह सब निराशा की वजह से है। हमारे मन में उनके लिए सिर्फ सहानुभूति है।'

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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