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बिना टिकट से लेकर धूम्रपान तक... ट्रेन में की ये गलतियां तो कटेगा हजारों का चलान, पढ़ लें Indian Railway के ये नए नियम

भारतीय रेलवे ने 20 जून 2026 से कई नियम उल्लंघनों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा, दूसरे के टिकट पर सफर, अवैध हॉकिंग, धूम्रपान, रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा, महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश और आरक्षित कोच खाली करने से इनकार जैसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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कई रेलवे अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी। AI IMAGE

Indian Railway New Rule: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, अनुशासन और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई रेलवे अपराधों पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। 20 जून 2026 से लागू हुए नए प्रावधानों के तहत बिना टिकट यात्रा, दूसरे के टिकट पर सफर, रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, धूम्रपान, अवैध फेरी (हॉकिंग) और महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश जैसे मामलों में अब पहले से कहीं अधिक जुर्माना देना होगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बढ़ते नियम उल्लंघनों पर लगाम लगाने और यात्रियों में जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट जांच के दौरान टीटीई और आरपीएफ का सहयोग करें तथा सभी नियमों का पालन करें।

बिना टिकट यात्रा से लेकर हॉकिंग तक, बढ़े दंड के प्रावधान

नए नियमों के मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने या किसी अन्य व्यक्ति के टिकट पर सफर करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे परिसर में अवैध रूप से सामान बेचने वालों पर 2,000 रुपये, नशे की हालत में उपद्रव करने पर 1,000 रुपये और रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण (Trespassing) करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इन प्रावधानों से स्टेशन और ट्रैक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

महिला कोच, आरक्षित डिब्बों और धूम्रपान पर भी सख्ती

आरक्षित कोच में बिना वैध टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों को कोच खाली करने से इनकार करने पर 2,000 रुपये तक का दंड भुगतना पड़ सकता है। पुरुष यात्रियों द्वारा महिलाओं के डिब्बे में यात्रा करने पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। अभद्र भाषा या गाली-गलौज करने पर भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कितना लगेगा जुर्माना

बिना टिकट यात्रा – ₹500

दूसरे के टिकट पर यात्रा – ₹500

अवैध हॉकिंग – ₹2,000

नशे में उपद्रव – ₹1,000

अभद्र भाषा/गाली-गलौज – ₹1,000

रेलवे कर्मचारियों के कार्य में बाधा – ₹2,500

अतिक्रमण (Trespassing) – ₹500

आरक्षित कोच खाली करने से इनकार – ₹2,000

महिलाओं के डिब्बे में पुरुष यात्री – ₹2,500

धूम्रपान – ₹2,000

रेलवे का कहना है कि ये सख्त प्रावधान यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का संदेश साफ है कि नियमों का पालन करें, सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा करें, वरना जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों के लिए तैयार रहें।

bhawana gupta
भावना किशोरauthor

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मूल की भावना ने देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIMC से 2014 में पत्रकारिता की पढ़ाई की. 12 सालों से मीडिया में काम कर रही हैं. न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़, टीवी 9 भारतवर्ष और ज़ी न्यूज़, न्यूज 18 में काम करने का अनुभव. अभी Times Now में Special correspondent हैं.दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य ,रेल, कल्चरल, शिक्षा मंत्रालयों के साथ दिल्ली क्राइम ,पॉलिटिक्स और राजधानी की हर छोटी बड़ी खबरों पर खास तौर से नजर रखती हैं. लोगों से जुड़ी खबरों पर काम करने और लोगों तक सही और सटीक खबरें पहुंचाने को अपना मकसद मानती हैं।

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