Vice Presidential Election: चुनाव आयोग (Election Commission) ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट दिया। आयोग ने बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद जरूरी था।
चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची अधिसूचना की तारीख से चुनाव आयोग कार्यालय में स्थापित एक काउंटर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी जिसकी घोषणा जल्द होने की संभावना है।
धनखड़ का चौंकाने वाला इस्तीफा
मानसून सत्र के पहले दिन (21 जुलाई) संसद का कामकाज सामान्य तौर पर चल रहा था तभी अचानक शाम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। बाद में उन्होंने इस्तीफा सार्वजनिक कर दिया।
उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है योग्यता?
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में तब तक निर्वाचित नहीं हो सकता, जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य न हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर हो, वह भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए पात्र नहीं है।
