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Excise Policy Case: सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के अगले दिन ही ईडी ने भेजा समन, 21 मार्च को पेश होने को कहा

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 17, 2024, 11:01 AM IST

ED Summons Kejriwal Latest News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति धन शोधन मामले में 21 मार्च को पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने जी है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के केजरीवाल को जमानत दी थी।

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अरविंद केजरीवाल क्या 21 मार्च को होंगे पेश?

Photo : Times Now Digital

Arvind Keriwal in Trouble: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। केजरीवाल बीते शनिवार को ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दी थी। जमानत मिलने के अगले ही दिन केजरीवाल को झटका लग गया।

केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा

ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर आने वाली 21 तारीख को पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 (कथित आबकारी घोटाले) मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को नौवां समन जारी किया है और उन्हें 21 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

सीएम केजरीवाल को अदालत से मिली थी राहत

इससे एक दिन पहले ही दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दे दी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों मामलो मे 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।

शनिवार को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा जारी समन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा के समक्ष सीएम केजरीवाल पेश हुए थे, कब उन्हें 15 हजार और 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी।

अरविंद केजरीवाल को अदालत ने दिया था झटका

इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।

केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।

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