Delhi Rape Death Penalty: दिल्ली में 8 साल पुराने गैंगरेप के एक मामले में आरोपियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। मामले में आरोपियों ने एक महिला के घर में घुसकर न केवल गैंगरेप किया था, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी। महिला के साथ-साथ आरोपियों ने दो बच्चों की भी हत्या कर दी थी।
कहां की है घटना
दोषियों ने पहले पेचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने उसके दो बच्चों एक लड़का (7) और एक लड़की (6) की हत्या कर दी। इसके बाद घर भी लूट लिया। यह मामला ख्याला थाना इलाके का है। हत्या के लिए पेचकस का भी इस्तेमाल किया गया था।
2015 में एफआईआर
2015 में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायत मृतका के पति ने दर्ज कराई थी। इस क्रूर बलात्कार और हत्या में एक नाबालिग सहित चार लोग शामिल थे। तीस हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश आंचल ने धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध के लिए शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ मंजूर अली को मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 35000 का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 22 अगस्त को आरोपियों को दोषी करार दिया था।
पति ने देखी थी लाश
शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तीन साल से उसी पते पर किराए पर रह रहा था। वह जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी था और पुरानी जींस पैंट बेचने का काम करता था। इसी क्रम में वह घटना वाले दिन जयपुर गया था। जब वह लौटा तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी को मृत पाया। उसकी पत्नी की गर्दन और नाक पर खून लगा हुआ था और उसकी गर्दन दुपट्टे से बंधी हुई थी, जबकि उसकी बेटी की गर्दन रूमाल से बंधी हुई थी और उन्हें ऐसी हालत में पाकर उसने वह हैरान होकर रोने लगा। बाद में उसे चोरी का भी पता चला। इसी बीच पुलिस आई और कार्रवाई होने लगी, आरोपियों को लेकर पड़ोसी ने शिकायतकर्ता को बताया, जिसके बाद शक हुआ और आरोपी पकड़े गए।
