Delhi Police New Protest Rules: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने जंतर मंतर पर धररना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने धरना-प्रदर्शन को लेकर एक नया नियम लागू किया। जिसके तहत किसी भी मुद्दे पर धरना, रैली या विरोध प्रदर्शन करने से पहले अब आयोजकों को पुलिस के कड़े नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने स्पष्ट कर दिया है कि जंतर-मंतर समेत किसी भी तय जगह पर प्रदर्शन या सभा करने के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत उठाया गया है।
नए निर्देशों के मुताबिक, यदि कोई संगठन या व्यक्ति जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या धरना आयोजित करना चाहता है, तो उसे प्रस्तावित कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) के समक्ष आवेदन देना होगा। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भीड़ की संख्या के आधार पर प्रदर्शन स्थलों को बांट दिया है:
1,000 तक प्रतिभागी: केवल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति होगी।
1,000 से 50,000 प्रतिभागी: प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाना होगा।
50,000 से अधिक प्रतिभागी: ऐसे बड़े जमावड़े के लिए बुरारी का मैदान तय किया गया है।
दिल्ली में इन जगहों पर प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक
पुलिस ने यह भी साफ किया है कि सेंट्रल विस्टा इलाके-जैसे इंडिया गेट, सी-हेक्सागोन, मानसिंह रोड, जनपथ, कर्तव्य पथ (राजपथ) और उनसे जुड़े लॉन में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या धरने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आयोजकों को तय नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
