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Umar Khalid : जेल से रिहा होगा उमर खालिद, बहन की शादी के लिए कोर्ट ने दी 7 दिनों की जमानत

  • Authored by: आलोक कुमार राव
  • Updated Dec 12, 2022, 07:17 PM IST

फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सीएए के खिलाफ दंगा फैला। आरोप है कि खालिद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन दंगों की साजिश रची। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। उपद्रवियों ने इमारतों और वाहनों में आग लगाई। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दंगों में उमर की संलिप्तता पाई। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ।

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दिल्ली दंगों में आरोपी है उमर खालिद।

Umar Khalid : दिल्ली दंगा मामले में जेल में बंद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का पूर्व छात्र उमर खालिद को कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उमर को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उसे सात दिनों की जमानत दी है। उमर 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जमानत पर जेल से बाहर रहेगा। उमर ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से दो सप्ताह का समय मांगा था लेकिन कोर्ट से उसे एक सप्ताह की राहत मिली।

दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई

बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सीएए के खिलाफ दंगा फैला। आरोप है कि खालिद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन दंगों की साजिश रची। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। उपद्रवियों ने इमारतों और वाहनों में आग लगाई। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दंगों में उमर की संलिप्तता मिली। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ। उमर ने जेल से बाहर आने के लिए कई बार जमानत अर्जी दी लेकिन कोर्ट से उसकी अर्जियां खारिज होती रहीं।

हिंसा के एक मामले में बरी हुआ है उमर

इससे पहले गत 3 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत से उमर को बड़ी राहत मिली। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उमर खालिद समेत दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इस मामले में दूसरा आरोपी खालिद सैफी है। दिल्ली के खजूरी खास थाने में दर्ज FIR से जुड़े मामले में उमर खालिद और खालिद सैफी को बरी किया गया। 25 फरवरी 2020 को दर्ज की गई इस प्राथमिकी में खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा की जांच की गई थी। जिसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था।

सितंबर 2020 में गिरफ्तार हुआ खालिद

उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। उमर खालिद ने हिंसा में किसी भी "आपराधिक भूमिका" या मामले में किसी अन्य आरोपी के साथ किसी भी "षड्यंत्रकारी संबंध" से इनकार किया है।

आलोक कुमार राव
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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