गोला गोलीकांड के आरोपी रामगढ़ से कांग्रेस विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई गयी है, हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने सजा सुनाई। रामगढ़ विधायक समेत 13 लोगों को 5 साल की सजा मिली है और 10000 का जुर्माना भी लगा है, रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को साल 2016 में हुई फायरिंग के मामले में हजारीबाग एमपी-एमएलए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनायी है इसके साथ ही विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है।
उन्हें दंगा करने और अपने कर्तव्य के निर्वहन में एक लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का भी दोषी पाया गया। गौर हो कि कांग्रेस विधायक ममता देवी को सजा 6 साल पहले एक निजी औद्योगिक कंपनी में आंदोलन के दौरान गोली चलाने के मामले में सुनाई गई। कोर्ट ने आठ दिसंबर को उन्हें दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उन्हें दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई कहा जा रहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें छह माह और जेल में रहना होगा
गौर हो कि 2016 में तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी ने रामगढ़ जिले में आंदोलन की अगुवाई की थी, उसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने ममता देवी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।
