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'अब FIR वापस ले सरकार...' प्रोटेस्ट केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CJP की BJP से मांग

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  • Updated Aug 3, 2026, 05:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए स्टूडेंट प्रोटेस्टर की रिहाई के लिए 'क्रिमिनल बैकग्राउंड' छूट को साफ़ करते हुए कहा कि यह सिर्फ़ गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़ा है।

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CJP के प्रवक्ता सौरव दास (फाइल फोटो)

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को हिरासत में लिए गए स्टूडेंट प्रोटेस्टर की रिहाई और उनके खिलाफ FIR वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया दी। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने BJP और NDA के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य सरकारों से 'आश्वासन का सम्मान' करने और स्टूडेंट्स के खिलाफ केस वापस लेने का आग्रह किया।

'क्रिमिनल रिकॉर्ड' सिर्फ़ 'गंभीर और जघन्य' अपराधों से जुड़े होंगे'

SC ने दिन में पहले उस चेतावनी के बारे में बताया जो उसने अपने 28 जुलाई के ऑर्डर में जोड़ी थी, जिसमें उसने निर्देश दिया था कि प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाए, सिवाय उनके जिनका 'क्रिमिनल रिकॉर्ड' हो। कोर्ट ने सोमवार को यह साफ करते हुए कहा कि 'क्रिमिनल रिकॉर्ड' सिर्फ 'गंभीर और जघन्य' अपराधों से जुड़े होंगे।

कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद, CJP के प्रवक्ता दास ने कहा कि SC ने 'कन्फ्यूजन दूर कर दिया है,' और केंद्र और राज्य सरकारों से अपने पहले के 'आश्वासन' पर अमल करने का आग्रह किया।

“अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है'

दास ने कहा, 'अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्फ्यूजन दूर कर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार और सभी BJP/NDA शासित राज्य 25 जुलाई को देश के युवाओं को दिए गए आश्वासन का तुरंत सम्मान करेंगे।'

दास ने कहा, 'वह वादा अब भी वैसा ही है। हम देश भर के उन सभी वकीलों को धन्यवाद देते हैं जो प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं।' उन्होंने आगे कहा कि CJP 'राज्यों में हो रहे डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहा है और केंद्र सरकार के सीनियर प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।' दास ने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि वादे 'पूरी तरह से और पूरी भावना से' पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा, 'इस देश के युवाओं ने अपनी बात मानी है। अब समय आ गया है कि सरकार तुरंत अपनी बात माने।'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या कहा?

हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की ज़्यादती का आरोप लगाने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए, SC ने अपने 28 जुलाई के ऑर्डर की दो बातें साफ कीं।ANI न्यूज एजेंसी के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, 'NCT ऑफ़ दिल्ली या कोई दूसरा राज्य कानून के हिसाब से ऐसे किसी भी क्रिमिनल केस को बंद करने या वापस लेने के लिए आजाद होगा। पैराग्राफ 8(5) में इस्तेमाल हुए 'क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स' का मतलब गंभीर और जघन्य अपराध होगा।'

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