केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल (JK LG) को और पावर देते हुए मोदी सरकार ने अब टेलीकॉम कंट्रोल का अधिकार भी एलजी को दे दिया है। वर्तमान एलजी मनोज सिन्हा इस आदेश के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार सेना का नियंत्रण कर सकेंगे।
केंद्र की ओर से अधिसूचना जारी
आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार दिया। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, अब उपराज्यपाल को सिग्नल इंटरसेप्ट करने, टेलीकॉम सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने और संदेशों को डिक्रिप्ट करने जैसी शक्तियों का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। 7 मई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 20(2) के तहत मिलने वाली राज्य सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रयोग जम्मू-कश्मीर में उपराज्यपाल द्वारा किए जाने को मंजूरी दी है।
अगले आदेश तक एलजी के पास होंगी ये शक्तियां
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण और अगले आदेश तक, दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करेंगे।
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