Arvind Kejriwal: दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों का अंत होता नहीं दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बाद अब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने ऐसे समय पर एक्शन लिया है जब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी। हालांकि, नए घटनाक्रम के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली। अब नए आधारों के साथ अदालत में अपील की जाएगी। उधर, CBI ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी है। CBI ने कहा कि हम जुलाई तक जांच पूरी कर लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली
वहीं, सीबीआई की गिरफ्तार के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी।
केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कल अपना आदेश पारित कर ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। वह हाई कोर्ट के 21 जून के अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका वापस लेना चाहते हैं और 25 जून के आदेश को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर करेंगे।
अदालत ने दी गिरफ्तारी की मंजूरी
वहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक वकील डीपी सिंह ने अदालत से कहा, चूंकि चुनाव चल रहे थे और तब केजरीवाल अंतरिम जमानत पर थे, इसलिए हमने जांच करने से परहेज किया। अदालत ने सीबीआई को अदालत कक्ष में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की अनुमति दी और उनसे उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके पास मौजूद सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने को कहा।
वकील डीपी सिंह ने कहा, मैं अनुमति मांग रहा हूं क्योंकि वह हिरासत में हैं और जांच करना मेरा विशेषाधिकार है। मैं पूछताछ करने और औपचारिक गिरफ्तारी के लिए अरविंद केजरीवाल की औपचारिक हिरासत की मांग करना चाहूंगा।
तिहाड़ जेल में सीबीआई ने की पूछताछ
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने मंगलवार 25 जून को तिहाड़ जेल में की थी। सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करते हुए मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया था।
हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा
इससे पहले 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
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