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Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी बेल; अब सुप्रीम कोर्ट से आस

Kejriwal Bail: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की उस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने उसे मामला प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया था।

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केजरीवाल को बेल नहीं

KEY HIGHLIGHTS
  • ED ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी
  • निचली अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत दे दिया था
  • जिसपर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है

Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुनाया है। इससे पहले केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी थी। जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों की ठीक से चर्चा नहीं की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी, एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती की गई थी।

किस आधार पर हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली। उच्च न्यायालय ने कहा- "इस अदालत ने फैसला किया है कि अवकाशकालीन न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों का उचित मूल्यांकन नहीं किया।"

ट्रायल कोर्ट से मिल गई थी जमानत

केजरीवाल को 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 21 जून को ईडी ने मुख्यमंत्री को जमानत दिए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। जिसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले तो सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक लगाई, फिर आज जब फैसला सुनाया तो बेल पर लगी रोक को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला

इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जहां मामले की सुनवाई और यहां से भी सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने के लिए कहा गया था।

Shishupal Kumar
शिशुपाल कुमारauthor

शिशुपाल कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क में कार्यरत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 वर्षों का अनुभव हासिल है। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय और क्राइम रिपोर्टिंग में गहरी रुचि और मजबूत पकड़ के साथ वे समाचारों की बारीकियों को समझने और उन्हें प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं। शिशुपाल ने अपने करियर की शुरुआत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में की, जहां उन्होंने प्रोडक्शन से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक पत्रकारिता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं में काम किया। फील्ड रिपोर्टिंग और डेस्क दोनों स्तरों पर उनकी दक्षता है। अब तक शिशुपाल कुमार 15,000 से अधिक खबरें प्रकाशित कर चुके हैं। वह ब्रेकिंग न्यूज, रियल-टाइम कवरेज, डेटा-आधारित विश्लेषण और एक्सप्लेनर लिखने में खास महारत रखते हैं। उनकी स्टोरीज तथ्यों की सटीकता और सहज भाषा की वजह से पाठकों पर मजबूत प्रभाव छोड़ती हैं।

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