Swar assembly seat by election: अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है एमपीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) के फैसले में दो साल की सजा सुनाई गई थी, सपा नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Khan) की Rampur के स्वार सीट से सदस्यता खत्म हो गई है। रामपुर से MLA Akash Saxena ने शिकायत की थी। वहीं दो साल की सजा होने पर विधायकी छिनी है।
गौर हो कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से दो बार हाथ धोना पड़ा है।
विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया अब्दुल्ला आजम खान पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
बताते हैं कि ताजा घटनाक्रम में अब 15 साल पहले हरिद्वार हाइवे पर जाम करने के एक मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, ऐसा नियम है कि आपराधिक मामले में दो साल या उससे अधिक सजा होने पर जनप्रतिनिधि की विधायकी खुद ही खत्म हो जाती है।
इससे पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में अब्दुल्ला की विधायकी हुई थी रद्द
इससे पहले तीन साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। मुरादाबाद की विशेष अदालत ने सोमवार को रामपुर के विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता मोहम्मद आजम खां को डेढ़ दशक पुराने छजलैट मामले में दो साल की सजा सुनायी थी।
विधायकी खत्म होने के बाद चूंकि स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई है, इसलिए वहां चुनाव की तैयारी भी शुरू की जाएगी।
पिता आजम खान की रामपुर से विधानसभा सदस्यता भी गई
हेट स्पीच मामले में अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान की रामपुर से विधानसभा सदस्यता गई थी और बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना विधायक चुने गए हैं।
