Supreme Court Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Sep 22, 2022, 01:55 PM IST

Supreme Court Hijab Case: हिजाब बैन के मुद्दे पर पिछले 10 दिनों से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज दसवें दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई को खत्म करते हुए कहा कि अब हमारा होमवर्क शुरू होता है।

Supreme Court Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
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Supreme Court Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। अब इस मामले पर जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि अब उसका होमवर्क शुरू होता है।  

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शुरूआती छह दिनों में मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं थीं। जिसके बाद कर्नाटक सरकार की ओर से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर 23 याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। इसी पर शीर्ष कोर्ट में पिछले 10 दिनों से सुनवाई हो रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध विवाद में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से गुरुवार को एक घंटे के भीतर अपनी दलीलें खत्म करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था- "हम अपना धैर्य खो रहे हैं।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक ग्रुप द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इन छात्राओं ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी। छात्राओं का कहना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा है। वहीं उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सके।

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी, 2022 के अपने एक आदेश में स्कूलों और कॉलेजों में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार के इसी आदेश के खिलाफ छात्राएं हाईकोर्ट गईं थीं, जहां उन्हें हार मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई।

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