कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला वापस लिया, 1 दिन पहले किया था लागू

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 24, 2020, 05:50 PM IST

Karnataka Night Curfew: कर्नाटक सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले को एक दिन बाद ही वापस ले लिया है। 24 दिसंबर से एक जनवरी तक रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था।

कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला वापस लिया, 1 दिन पहले किया था लागू

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 के नए स्वरूप (स्ट्रेन) के संक्रमण को काबू करने के लिए एहतियातन बृहस्पतिवार से एक जनवरी तक रात में 11 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया गया है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से   कहा गया है, नाइट कर्फ्यू का जो आदेश पूर्व में जारी किया गया था वो तकनीकी सलाहकार समिति के सुझाव पर स्थिति की समीक्षा के बाद वापस ले लिया गया है।'

इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज रात बेंगलुरु में मध्य रात्रि में क्रिसमस सेलिब्रेशन की अनुमति होगी।  

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कोविड-19 के लिए राज्य की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसके बाद मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बुधवार रात से ही दो जनवरी तक कर्फ्यू लगाने व इसकी अवधि रात 10 बजे से सुबह छह बजे रखने की घोषणा की। बाद में नाइट कर्फ्यू की तारीख और समय में बदलाव की पुष्टि करते हुए येदियुरप्पा ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर से एक जनवरी 2021 तक रात 11 बजे से सुबह पांच बजे (दो जनवरी 2021 की सुबह पांच बजे तक) कर्फ्यू रहेगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'क्रिसमस से पूर्व 24 दिसंबर की मध्य रात्रि होने वाली सामूहिक प्रार्थना बिना किसी बाधा की होगी।'

हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया कि 17 दिसंबर को जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ही 24 दिसंबर की मध्य रात्रि को क्रिसमस के अवसर पर होने वाली सामूहिक प्रार्थना व नए साल के जश्न की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि 17 दिसंबर के दिशानिर्देश में कहा गया था कि आयोजक एवं निरीक्षक सुनिश्चित करें कि चर्च में एक समय में बड़ी संख्या में लोग जमा नहीं हो और सामाजिक दूरी का अनुपालन हो। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने गले मिलने से भी परहेज करने के कहा गया था। पूर्व के दिशानिर्देश में 30 दिसंबर से दो जनवरी तक पार्टी, डीजे नृत्य कार्यक्रम, क्लब-रेस्तरां और अन्य स्थानों पर लोगों को आकर्षित करने के लिए विशेष आयोजन पर भी रोक लगाई गई है।

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