दिल्ली हाई कोर्ट ने दी इजाजत, 'निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान 50 लोग पढ़ सकते हैं नमाज' 

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Apr 15, 2021, 06:57 PM IST

 दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दे दी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दी इजाजत, 'निजामुद्दीन मरकज में रमजान के दौरान 50 लोग पढ़ सकते हैं नमाज' 

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में 5 बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिये प्रवेश की इजाजत दें।

दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी।

अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिये गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है।
 

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