देशद्रोह मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी शरजील इमाम को जमानत

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 27, 2021, 11:39 PM IST

Sharjeel Imam bail: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज देशद्रोह मामले में शनिवार को उसे जमानत दे दी।

देशद्रोह मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी शरजील इमाम को जमानत

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीएए-एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी भाषण देने के लिए अलीगढ़ में दर्ज देशद्रोह के मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने शनिवार को उसे जमानत दे दी। हालांकि, इस संबंध में उच्च न्यायालय के विस्तृत आदेश का इंतजार है।

इमाम के खिलाफ आरोप भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति नफरत फैलाने, दो समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत पैदा करने और राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने से संबंधित हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली के जामिया इलाके में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के संबंध में शरजील इमाम द्वारा दायर जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पिछले महीने 2019 के एक मामले में शरजील इमाम द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिया, जिसके कारण दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दंगे हुए। 

End of Article