अरावली रेंज में नहीं खोली गई कोई नई खदान, सरकार का क्या है प्लान? पर्यावरण मंत्री ने असल मुद्दा बताते हुए SC के फैसले पर दिया ये जवाब
- Edited by: Nitin Arora
- Updated Dec 22, 2025, 10:16 AM IST
Aravalli Hills News: भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली रेंज सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हमने ग्रीन अरावली वॉल आंदोलन भी शुरू किया। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी-भरी रहें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो बातें कहीं, जिन्हें लोग छिपा रहे हैं।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली के मुद्दे पर क्या कहा?
Aravalli Hills Protest: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली रेंज सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि ये पर्वत श्रृंखलाएं हरी-भरी रहें। इसके साथ ही, सुरक्षा के लिए मानक भी स्थापित किए जाने चाहिए। हमने ग्रीन अरावली वॉल आंदोलन भी शुरू किया... मुद्दा यह है कि अरावली रेंज की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो बातें कहीं, जिन्हें लोग छिपा रहे हैं।
ANI को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो बातें कहीं, जिन्हें लोग छिपा रहे हैं। पहला, पहले ही पैराग्राफ में, उन्होंने पर्यावरण, वन मंत्रालय के ग्रीन अरावली वॉल आंदोलन की सराहना की। दूसरा, उन्होंने पूछा- अरावली पहाड़ियों और अरावली रेंज में क्या शामिल है? तो, दुनिया भर के भूविज्ञानी, रिचर्ड मर्फी द्वारा दी गई एक मानक परिभाषा को स्वीकार करते हैं कि 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पहाड़ माना जाता है। सिर्फ उसकी ऊंचाई ही उसे पहाड़ के रूप में परिभाषित नहीं करती। ऊंचाई से लेकर जमीन के स्तर तक, पूरे 100 मीटर की सुरक्षा की जाती है... 90 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित है...'
खनन गतिविधि केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक ही संभव
उन्होंने कहा, 'अरावली रेंज में खनन गतिविधि केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र में ही संभव होगी, जो एक प्रतिशत से भी कम है, और वहां भी कोई नई खदान नहीं खोली गई है... इस प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। अरावली रेंज में मुख्य समस्या अवैध खनन है। अवैध खनन को रोकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा दी है और इस पर अभी भी समीक्षा लंबित है। इस व्यापक परिभाषा और सख्त प्रावधानों के साथ, 90 प्रतिशत क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित है।'
माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा?
भूपेंद्र यादव ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पहाड़ियों के बड़े हिस्सों में माइनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरावली क्षेत्र के 90% से ज्यादा हिस्से की रक्षा करेगा।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंज़ूर अरावली पहाड़ियों की परिभाषा के तहत 90% से ज्यादा इलाके को सुरक्षित क्षेत्र के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस क्षेत्र में नई माइनिंग लीज पर रोक लगा दी है। यह रोक कोर्ट द्वारा बनाए गए एक फ्रेमवर्क का हिस्सा है, ताकि पहाड़ी सिस्टम को ज्यादा सुरक्षा दी जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक एक पूरी मैनेजमेंट प्लान फाइनल नहीं हो जाता, तब तक कोई नई माइनिंग लीज न दी जाए।
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