Salman Khan News: 'भ्रामक विज्ञापन मामले' में सलमान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने पर रोक
- Edited by: रवि वैश्य
- Updated Feb 6, 2026, 11:50 PM IST
Salman Khan News: सलमान खान के वकील ने राज्य आयोग को बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने बिना समन जारी किए जमानती वारंट जारी किया था और अब गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया में है।
अभिनेता सलमान खान (फाइल फोटो)
Salman Khan News: राजस्थान उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भ्रामक विज्ञापन के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अभिनेता सलमान खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। राज्य आयोग ने शुक्रवार को एक पान मसाला कंपनी और सलमान खान द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर-द्वितीय के पीठासीन अधिकारी ने योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर अलग से सुनवाई की।
वकील ने कहा कि जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध करने वाली एक अर्जी भी जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय के समक्ष लंबित है।
इसे ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग ने जिला आयोग को लंबित अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया और जमानती वारंट तामील होने तक गैर-जमानती वारंट जारी करने से रोक दिया।
छह फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर-द्वितीय ने अभिनेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और उन्हें छह फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था। यह आदेश शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था।
शिकायतकर्ता ने याचिका में आरोप लगाया कि आयोग द्वारा छह जनवरी को अंतरिम रोक के बावजूद एक पान मसाला कंपनी के विज्ञापन अब भी दिखाए जा रहे हैं जो आयोग के आदेश की अवमानना है।
कोटा में नयापुरा स्टेडियम के पास विज्ञापन वाला एक साइन बोर्ड लगाया गया
मूल शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर फिल्म अभिनेता सलमान खान भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए आयोग ने छह जनवरी को उत्पाद के प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। शिकायतकर्ता ने बाद में अवमानना याचिका दायर कर दावा किया कि रोक के बावजूद नौ जनवरी को कोटा में नयापुरा स्टेडियम के पास उक्त विज्ञापन वाला एक साइन बोर्ड लगाया गया।
