Ilaiyaraaja Vs Saregama Case: मशहूर संगीतकार इलैयाराजा (Ilaiyaraaja) और म्यूजिक कंपनी सारेगामा (Saregama) के बीच चल रहे कॉपीराइट विवाद में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फिलहाल इलैयाराजा को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उस अंतरिम आदेश को हटाने से मना कर दिया, जिसके चलते 134 फिल्मों के गानों पर उनके दावे को लेकर रोक बनी हुई है। इलैयाराजा से जुड़े इस मामले ने एक बार फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए जानते हैं इलैयाराजा से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है।
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कोर्ट ने दिया ये आदेश
इलैयाराजा और म्यूजिक कंपनी सारेगामा को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। बार एंड बेंच (Bar and Bench) की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस तुषार राव गेडेला ने 13 फरवरी को दिए गए अंतरिम आदेश को हटाने से इनकार कर दिया। इस आदेश के तहत इलैयाराजा और उनकी ओर से काम करने वाले लोग उन गानों का इस्तेमाल, लाइसेंस या उन पर मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते, जिन पर सारेगामा ने अपना कॉपीराइट होने का दावा किया है। ये आदेश कई चर्चित फिल्मों के गानों की साउंड रिकॉर्डिंग और उनके म्यूजिक व लिरिक्स पर भी लागू होता है।
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कब शुरू हुआ था विवाद
ये कानूनी विवाद तब शुरू हुआ, जब सारेगामा ने आरोप लगाया कि इलैयाराजा उन गानों का लाइसेंस दे रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके कॉपीराइट कंपनी के पास हैं। कंपनी का कहना है कि 1976 से 2001 के बीच फिल्म निर्माताओं के साथ हुए एग्रीमेंट के जरिए उसने इन फिल्मों के गानों की साउंड रिकॉर्डिंग और उनसे जुड़े म्यूजिक व लिरिक्स के अधिकार हासिल किए थे। सारेगामा ने ये भी दावा किया कि इस साल फरवरी की शुरुआत में उसे Amazon Music, Apple iTunes और JioSaavn जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर उसके कॉपीराइट वाले गानों का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल होने की जानकारी मिली। कंपनी ने 13 जनवरी 2026 को इलैयाराजा की ओर से भेजे गए एक कानूनी नोटिस का भी जिक्र किया, जिसमें संगीतकार ने कई फिल्मों के लिए अपने बनाए, अरेंज किए और ऑर्केस्ट्रेट किए गए गानों पर अधिकार होने का दावा किया था। इनमें वे फिल्में भी शामिल थीं, जो इस केस का हिस्सा हैं।
अंतरिम आदेश में कही गई ये बात
फरवरी में अंतरिम आदेश जारी करते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में सारेगामा का पक्ष मजबूत दिखाई देता है। अदालत का यह भी मानना था कि अगर कंपनी को अंतरिम राहत नहीं दी गई, तो उसे ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं होगी। इसके बाद इलैयाराजा ने अदालत से इस अंतरिम आदेश को हटाने की मांग की थी। लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब कॉपीराइट केस की आगे की सुनवाई तक ये अंतरिम आदेश पहले की तरह लागू रहेगा।
