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Lok Sabha Election: यात्रा के समय लिमिट से ज्यादा रखा गोल्ड और कैश तो सकती है जेल, इलेक्शन टाइम में जानें क्या हैं नियम

Lok Sabha Election: देश में लोकसभा चुनावों-2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान कोई व्यक्ति एक लिमिट में गोल्ड ज्लेवरी और कैश अपने साथ रख सकता है। तय लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर आपको जेल भी हो सकती है।

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आचार संहिता लागू होने पर कोई व्यक्ति एक लिमिट में गोल्ड ज्लेवरी और कैश अपने साथ रख सकता है।

Photo : टाइम्स नाउ डिजिटल

Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनावों-2024 का आगाज हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही पूरे देश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के दौरान पूरे देश में कई चीजों पर रोक लग जाती है, इसमें कैश के साथ-साथ ज्वेलरी पर भी एक लिमिट लग जाती है। तय लिमिट से अधिक कैश या गोल्ड रखने पर अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित लिमिट से ज्यादा कैश या ज्वेलरी मिला तो आपको को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, आचार संहिता के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने पास सिर्फ एक तोला सोना ही रख सकता है। इसकी कीमत अधिकतम 50 हजार रुपए होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ज्यादा गोल्ड मिलता है तो चुनाव अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नियमों के अनुसार, आम चुनावों के शुरुआत के साथ ही शादी-विवाह का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपये से ज्यादा मूल्य का गोल्ड ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्ते भी हैं। आपके पास कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।

आइए जानते है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट है जिनका होना जरूरी है...

1. निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, आपके पास कम से कम तीन डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पहचान पत्र। अगर आप 50 से ज्यादा का गोल्ड लेकर जा रहे है तो आपके पास आपका पहचान पत्र होना आवश्यक है।

2. 50 हजार से अधिक का गोल्ड कैरी करने पर आप के पास ज्वेलरी के ट्रांजेक्शन से संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप 50 हजार से ज्यादा का गोल्ड लेकर कही जा रहे है तो आप के पास उस गोल्ड की पक्की रसीद होना आवश्यक है।

3. निर्वाचन आयोग का तीसरा नियम कहता है कि अगर आप 50 हजार से ज्यादा का गोल्ड लेकर जा रहे है, तो आपके पास यह प्रमाण होना चाहिए कि वह गोल्ड किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार, अगर आप यह तीनों चीजें दिखा देते हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी आपकी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो आपको गोल्ड कैरी करने की इजाजत मिलेगी। अगर आप संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो यह गोल्ड जब्त भी हो सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। चुनावी आचार संहिता में कैश की भी लिमिट तय की गई है। आप अपने साथ 50 रुपए का कैश ले जा सकते हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा कैश है तो आपको इसके दस्तावेज होने जरूरी हैं। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो आप को जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है।

Shashank Shekhar Mishra
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शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com) में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है। इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है। राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है। टाइम्स नाउ नवभारत में देश-दुनिया की खबरों के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य करने का अनुभव है। शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है। टाइम्स नाउ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर जुड़ने से पहले जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं। शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है। इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं। शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं।

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