Sheikhpura Court Summon: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकली गई थी। जहां एक और इस यात्रा ने राहुल गांधी को लोकप्रियता के शिखर के पहुंचाया तो वहीं दूसरी ओर यह यात्रा विवादों से घिरी रही। इस कड़ी में आज बिहार के शेखपुरा जिले की एक अदालत ने कांग्रेस की अगस्त महीने में आयोजित ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने के मामले में राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी को तलब किया है। जानकारी के मुताबिक, यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभा रानी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता हीरालाल सिंह द्वारा चार सितंबर को दर्ज की गई शिकायत पर सुनवाई के बाद दिया।
100 अज्ञात व्यक्तियों को भी बनाया आरोपी
अभियोजक के वकील गोपाल कुमार बर्नवाल के अनुसार, प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की जांच पूरी की और तीनों नेताओं को समन जारी किया। ऐसे में शेखपुरा जिले की अदालत ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को 26 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है। शिकायत में 100 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल
इस मामले का संबंध अगस्त में दरभंगा के बाहरी इलाके में हुई घटना से है, जब कांग्रेस के एक स्थानीय नेता के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कार्यक्रम के आयोजकों का दावा था कि उस समय कोई वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद 25 वर्षीय आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए।
(इनपुट - भाषा)
