उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से अहम फैसला आया है। कोर्ट ने परीक्षा के दो विवादित प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाने और नए सिरे से परिणाम तैयार करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद उन उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है, जो कुछ अंकों के अंतर से परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने विजय सोनकर सहित चार अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन में शामिल नहीं करने को कहा है। अब परीक्षा के कुल 150 सवालों के बजाय 148 प्रश्नों के आधार पर अंक तय किए जाएंगे।
दरअसल, 3 जुलाई 2026 को आयोजित प्राथमिक स्तर की यूपीटीईटी परीक्षा की अंतिम आंसर की में आयोग ने प्रश्न संख्या 36 और 37 के दो-दो विकल्पों को सही माना था। लेकिन मूल्यांकन में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अंक दिए गए, जिन्होंने इन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुना था। इससे कई अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए निर्धारित 82 अंकों की कटऑफ से थोड़े अंतर से असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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कोर्ट ने क्यों लिया सवाल हटाने का फैसला?
हाईकोर्ट ने कहा कि बहुविकल्पीय परीक्षा में अगर किसी प्रश्न के दो उत्तर सही माने जाते हैं, तो वह सवाल सही और गलत उम्मीदवारों के बीच अंतर करने का आधार नहीं रह जाता। ऐसे प्रश्न को मूल्यांकन से हटाना ही उचित है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि आयोग पहले ही प्रश्न संख्या 38 को मूल्यांकन से बाहर कर चुका था। इसलिए प्रश्न 36 और 37 के मामले में अलग नियम अपनाने का कोई उचित आधार नहीं था।
अदालत ने आयोग को याचिकाकर्ताओं के अंकों की दोबारा गणना करने और उनके रिजल्ट व स्कोरकार्ड में जरूरी बदलाव करने का निर्देश दिया है। समान स्थिति वाले अन्य अभ्यर्थियों को भी इस फैसले का लाभ देने की बात कही गई है।
हालांकि, कोर्ट ने साफ किया है कि संशोधित परिणाम से मिलने वाली पात्रता केवल UPTET 2026 तक सीमित रहेगी। इससे किसी भी भविष्य की भर्ती में सीधे नौकरी या नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को संशोधित रिजल्ट से जुड़े अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहना चाहिए।
