हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट
Haryana Govt big announcement for Ex Agniveer: हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से वापस आने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान होगी। इस संबंध में सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है।
बता दें कि मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर सीधी भर्ती के समय निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को पांच वर्ष की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा। सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों तथा क्षेत्र कार्यालयों को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि वर्तमान में हरियाणा में लगभग 7,000 से अधिक अग्निवीरों को भर्ती किया जा चुका है। इनमें से 2023-24 में अकेले 2,893 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। पहला अग्निवीर बैच जुलाई 2026 में रिटायर होगा और इसके बाद उन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति का अवसर मिलेगा। हरियाणा सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों को राहत मिलेगी और उनकी नौकरी पाने की राह आसान होगी।
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इसके पहले, राज्य सरकार ने 20 अगस्त 2025 को यह व्यवस्था लागू की थी कि पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाएगा। इसके तहत ग्रुप-B में 1%, ग्रुप-C में 5%, पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिज़ॉन्टल रिजर्वेशन देने की घोषणा की गई थी।