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Delhi School Admission 2026: बिग अपडेट! दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के एडमिशन के लिए आवेदन शुरू

Delhi School Admission 2026: दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर (Delhi School Admission) दी है। अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन (Delhi RTE School Admission) कर सकेंगे।

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Delhi School Admission 2026: दिल्ली के स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के एडमिशन के लिए आवेदन शुरू

Delhi School Admission 2026, RTE School Admission Rules: यदि आप भी आरटीई के तहत अपने बच्चे का एडमिशन दिल्ली के स्कूलों में करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी (Delhi School Admission 2026) खबर है। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर (Delhi School Admission) दी है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी और 16 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली सरकारी की यह पहल उन छात्रों व अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चे का एडमिशन नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में करवाना चाहते हैं।

शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक अभिभावक दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in या एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।

Delhi School Admission 2026

बता दें डीजी कैटेगिरी के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर-क्रीमी लेयर के बच्चे शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से पीड़ित या प्रभावित बच्चे भी शामिल हैं। डीजी कैटेगिरी के अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Delhi School Admission Age Limit: यहां देखें नर्सरी से लेकर कक्षा 1 की एज लिमिट

वहीं एज लिमिटि की बात करें दिशानिर्देशों के अनुसार नर्सरी के लिए बच्चों की आयु 3 से 5 वर्ष, किंडरगार्टन के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना 31 मार्च, 2026 तक की जाएगी।

Delhi School Admission 2026: आरटीई के तहत होगा एडमिशन

बता दें यह कदम शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का हिस्सा है। इस कानून के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश स्तर की 25 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अल्पसंख्यक वर्ग (डीजी) और अश्वेत महिला एवं वयस्क वर्ग (सीडब्ल्यूएसएन) के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

Aditya Singh
आदित्य सिंहauthor

आदित्य सिंह टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल टीम में एजुकेशन सेक्शन पर लिखते हैं। मीडिया में 5 साल का अनुभव रखने वाले आदित्य सिंह स्कूली शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं, जॉब वैकेंसी, करियर ऑप्शन्स, बोर्ड रिजल्ट, एग्जाम टिप्स और करंट अफेयर्स—इन सभी पर उनकी पकड़ मजबूत है। तेजी से खबर ब्रेक करना और युवाओं को उपयोगी और प्रेरक जानकारी देना उनकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। पांच साल से आदित्य सिंह लगातार एजुकेशन सेक्शन के लिए खबरें लिख रहे हैं और छह हजार से अधिक आर्टिकल पब्लिश कर चुके हैं। एक एजुकेशन राइटर के रूप में उनका फोकस हमेशा यही रहता है कि छात्रों और युवाओं तक सटीक, समय पर और उपयोगी जानकारी सबसे पहले पहुंचे।

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