चयनित बच्चों के परिवारों को जल्द आएगा संदेश
विभाग ने बताया कि चयनित बच्चों के परिवारों को उनके आवंटित स्कूलों और दस्तावेज सत्यापन के स्थानों की जानकारी वाले संदेश भेजे जाएंगे।
निदेशालय ने एक बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक बार स्कूल आवंटित हो जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा। बयान में कहा गया है, "यदि सत्यापन के दौरान जमा किए गए दस्तावेज़ किसी भी स्तर पर जाली, फर्जी या अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।"
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आवंटित स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित छात्रों को 26 मई उनके स्कूलों से संपर्क करना होगा।
यदि जमा किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को एक 'डिफिशिएन्सी मेमो' जारी किया जाएगा जिससे वे 11 अप्रैल तक वैध या अद्यतन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे।
(भाषा इनपुट के साथ)
