CBSE ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। सीबीएसई के आदेश के अनुसार शौचालय छोड़कर बाकी सभी जगह कैमरा होना चाहिए। कैमरे में विजुअल के साथ-साथ ऑडियो भी अनिवार्य होना चाहिए।
सीबीएसई ने कानून में किया संशोधन
सीबीएसई ने उप-कानून में संशोधन करते हुए स्कूलों में सुरक्षा के संबंध में वास्तविक समय की ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ स्कूल के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं, लॉबी, गलियारे, सीढ़ियों, सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कैंटीन क्षेत्र, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य सामान्य क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल सुविधा के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है।
छात्रों की सुरक्षा के लिए फैसला
सीबीएसई के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा, "छात्रों की सुरक्षा स्कूल की सर्वोच्च जिम्मेदारियों में से एक है और यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को स्कूल में एक सुरक्षित और सुसंगत माहौल मिले। सुरक्षा के दो पहलू हैं- (क) असामाजिक तत्वों से सुरक्षा (ख) डराने/धमकाने और अन्य अंतर्निहित खतरों के संदर्भ में बच्चों की समग्र भलाई के लिए सुरक्षा। उन्होंने कहा, "सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों तथा नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल से ऐसी सभी आशंकाओं को रोका जा सकता है।"
15 दिन रखना होगा फुटेज
उन्होंने कहा, "इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों की फुटेज रखने की क्षमता वाला उपकरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम से कम 15 दिनों की फुटेज सुरक्षित रखी जाए, ताकि अधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकें।"
