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Haryana Rape News: स्टूडेंट से 'रेप' मामले में स्कूल टीचर को मिली 10 साल की सजा

Haryana Rape News: आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत हमला करने के लिए छह महीने की कैद और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक साल की कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सभी अपराधों के लिए मिली सजा एक साथ चलेगी।

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प्रतीकात्मक फोटो

Haryana Rape News: हिसार की एक अदालत ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल की छात्रा से बलात्कार के दोषी वहां पढ़ाने वाले शिक्षक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कला (ड्राइंग) के शिक्षक पर उस दलित लड़की का अपहरण करने और उससे बलात्कार करने का आरोप था, जो यहां एक गांव के स्कूल में पढ़ती थी।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए गठित विशेष अदालत के ने यह सजा सुनाई। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की विशेष अदालत ने 25 फरवरी को 65 वर्षीय शिक्षक को दोषी ठहराया था।

पीड़िता के वकील रजत कलसन ने कहा कि विशेष अदालत ने शिक्षक को अपहरण के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दो साल की कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना, गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक साल की कैद और बलात्कार के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) के तहत 10 साल कैद की सजा के साथ 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

कलसन के अनुसार, 2015 में जब लड़की 9वीं कक्षा में थी तब शिक्षक ने उसके साथ ‘छेड़छाड़’ की थी। जब वह 10वीं कक्षा में पहुंची, तो वही शिक्षक उसे अपने स्कूटर पर स्कूल से कुछ दूर एक खेत में ले गया और उससे बलात्कार किया।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

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