जेफरी एप्स्टीन (Jeffrey Epstein) केस में यौन शोषण का शिकार हुई करीब 75 महिलाओं को 7.25 करोड़ डॉलर के मुआवजा कोष से सहायता मिल सकती है। यह कोष बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) ने पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ हुए समझौते के तहत स्थापित किया है। वकीलों ने इस संबंध में जानकारी दी है।
अंतिम मंजूरी की सुनवाई कब?
अमेरिका के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज Jed S. Rakoff ने गुरुवार को इस समझौते को प्रारंभिक मंजूरी दे दी और अंतिम मंजूरी के लिए 27 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है। साथ ही उन्होंने वकीलों को निर्देश दिया कि वे उन प्रकाशनों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करें, जिनके माध्यम से एप्स्टीन की पीड़िताओं तक इस मुआवजा योजना की जानकारी पहुंचाई जा सके। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीड़िता सहायता से वंचित न रह जाए।
एपस्टीन केस में बैंकों पर क्या आरोप?
पीड़ित महिलाओं के वकीलों ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि जून 2008 से लेकर जुलाई 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी तक बैंक ने उससे जुड़े संदिग्ध वित्तीय लेन-देन को नजरअंदाज किया, जबकि वह लगातार लड़कियों और महिलाओं का यौन शोषण करता रहा। अगस्त 2019 में Manhattan की एक संघीय जेल में एप्स्टीन की मौत हो गई थी, जिसे आधिकारिक तौर पर आत्महत्या करार दिया गया था।
एपस्टीन केस में कितनी महिलाएं मुआवजे की दावेदार?
सुनवाई के दौरान पीड़ितों की ओर से पेश वकील डेविड बोइस ने बताया कि अनुमान है कि 60 से 75 महिलाएं मुआवजे के लिए दावा पेश कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संभव है कुछ पीड़ित अब भी सामने न आई हों। जज राकोफ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एप्स्टीन के जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं की पीड़ा को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन वे उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं से उचित मुआवजा पाने की हकदार हैं, जिन्होंने जानबूझकर या लापरवाही से उसके अपराधों में सहयोग किया।
