Satyendra Jain Bail Delhi News: दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) अपग्रेडेशन टेंडर में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गुरुवार 3 अगस्त को जमानत दे दी। अदालत ने 2 लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी। इस मामले में उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
ACB ने सत्येंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड के STP अपग्रेडेशन से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में नियमों के विपरीत काम किया गया। सत्येंद्र जैन उस समय दिल्ली सरकार में जल मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
27 महीने में सिर्फ एक बार की पूछताछ - जैन के वकील
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने दलीलें रखीं। उन्होंने अदालत में गिरफ्तारी के समय और जांच की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। जैन के वकील के मुताबिक, मामला दर्ज होने के लगभग 27 महीने बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया।
वकील ने कहा कि इस अवधि के दौरान जांच एजेंसी ने सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए सिर्फ एक बार बुलाया था। इसके बाद जब उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
वकील ने कहा- सबूत दस्तावेजी प्रकृति के
सत्येंद्र जैन की ओर से अदालत में यह भी दलील दी गई कि मामले से संबंधित सामग्री मुख्य रूप से दस्तावेजी प्रकृति की है। वकील के मुताबिक, जांच एजेंसियां मामले से जुड़े प्रासंगिक दस्तावेज और अन्य सामग्री पहले ही अपने कब्जे में ले चुकी हैं। ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।
आदतन अपराधी हैं सत्येंद्र जैन - ACB
वहीं, ACB ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए। जांच एजेंसी की ओर से कहा गया कि जैन आदतन अपराधी हैं और जमानत पर फैसला करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
