Ram Mandir Donation Theft Case: राम मंदिर दान चोरी और गबन मामले में सभी आठों आरोपियों की आज यानी सोमवार को एंटी करप्शन कोर्ट में वर्चुअल मोड में पेशी हुई। यहां सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत (ज्युडिशल कस्टडी) 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पहले, उन्हें 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जहां आज पूर्व की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उनकी पेशी हुई थी।
सुनवाई के दौरान, पुलिस ने किसी भी आरोपी की कस्टडी रिमांड की मांग अदालत से नहीं की। ऐसे में अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस दौरान आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ नहीं होगी और वे न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेंगे।
ये लोग किए गए हैं गिरफ्तार
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आठ आरोपियों- अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, रविवार को पुलिस टीमों ने सभी आठ आरोपियों के घरों पर एक साथ तलाशी भी ली।
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वकीलों ने लिया आरोपियों की पैरवी न करने का फैसला
इससे पहले, अयोध्या में वकीलो ने राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में गिरफ्तार आरोपियों की अदालत में पैरवी नहीं करने का फैसला किया था। सोमवार को बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने यह भी तय किया कि अगर उसका कोई सदस्य राम मंदिर मामले के आरोपियों का मामला अदालत में लड़ने की कोशिश करता है, तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जांच एजेंसियां जुटा रहीं साक्ष्य
राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अदालत के निर्देशों और जांच की प्रगति के आधार पर होगी। यह मामला प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है।
