Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोपी को शुक्रवार को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पुणे की एक अदालत ने आरोपी दत्तात्रेय गाडे को 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।
बचाव पक्ष ने क्या कुछ कहा?
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने कहा कि उसे 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उस पर पहले दर्ज मामले बलात्कार के नहीं, बल्कि लूट के थे। जांच अधिकारी ने कहा कि वह आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। सुबह 5:45 बजे था, वह चिल्ला सकती थी और मदद की गुहार लगा सकती थी। कोई भी काम जबरदस्ती नहीं किया गया।
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70 घंटे बाद हुई गिरफ्तारी
युवती के दुष्कर्म के आरोपी दत्तात्रेय गाडे की तलाश में पुलिस की 13 टीमें जुटी हुई थीं। इस अभियान में खोजी कुत्ते से लेकर ड्रोन तक की मदद ली गई और अंतत: पुणे पुलिस ने गुरुवार को शिरूर तहसील से आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना के लगभग 70 घंटे बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली।
पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया था कि स्वारगेट डिपो बलात्कार के आरोपी को देर रात लगभग 1.10 बजे शिरुर तालुका के गुनात गांव से हिरासत में लिया गया। इस ऑपरेशन में पिछले तीन दिन से क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन समेत लगभग 500 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे। इसके अलावा इस ऑपरेशन में गुनात गांव के 400 से 500 नागरिकों का भी साथ मिला। पुलिस तक बहुत तेजी के साथ जानकारी पहुंच रही थी, जिससे हमें काफी मदद मिली।
गौरतलब है कि आरोपी दत्तात्रेय गाडे के खिलाफ पुणे और पास के अहिल्यानगर जिले में चोरी, डकैती और चेन झपटमारी के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और वह इनमें से एक अपराध में 2019 से जमानत पर बाहर है।
