पुणे

Pune News: एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज कराने वालों के लिए खास जानकारी, जरूरी हुआ रजिस्ट्रेशन

  • Reported by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Dec 14, 2022, 02:48 PM IST

Pune News : पुणे में एडवेंचर एक्टिविटी कराने वालों को अब अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए पर्यटन निदेशालय (डीओटी) की ओर से खास दिशानिर्देश जारी किए गए हैं । सरकार ने यह रजिस्ट्रेशन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए किया है। 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

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एडवेंचर एक्टिविटी कराने वालों का होगा रजिस्ट्रेशन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

KEY HIGHLIGHTS
  • एडवेंचर एक्टिविटी कराने वालों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य
  • पर्यटन निदेशाल ने दिए खास दिशा निर्देश
  • 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य

Pune News: एडवेंचर एक्टिविटी के बहुत से लोग शौकीन होते हैं। बच्चे से लेकर जवान तक, हर कोई ऐसी चीजें करना पसंद करता है। हालांकि एडवेंचर एक्टिविटी करते वक्त लोगों को जितना आनंद आता है, उतना ही चोट लगने या फिर किसी तरह की अनहोनी होने का जोखिम बना रहता है। जिसके लिए सुरक्षा का काफी ध्यान रखना जरूरी होता है। एडवेंचर एक्टिविटी करने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने खास घोषणा की है। एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज करने वालों को अब सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

मंगलवार को पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। अधिसूचना के तहत आदेश दिए गए हैं कि, राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु 'एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज पॉलिसी' को लागू किया जाएगा।

पर्यटन निदेशालय की ओर से होगा रजिस्ट्रेशन

एडवेंचर एक्टिविटी को संचालित करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, सेवा प्रदाताओं, परिसरों, रिसोर्ट आदि को पर्यटन निदेशालय (डीओटी) की ओर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इस मामले पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि, बीते कुछ वक्त से शहर में कई पर्यटन केंद्र बिना उचित रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा के लोगों को एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज करवा रहे हैं। इसमें जिप लाइन, ट्रेकिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित कई गतिविधियों शामिल हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने राज्य में नई एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है।

रजिस्ट्रेशन न होने पर होगी सख्त कार्रवाई

इस बाबत संभागीय पर्यटन कार्यालय की सहायक निदेशक सुप्रिया करमरकर-दातार ने अपना एक बयान जारी कर कहा है कि, अब तक एडवेंचर एक्टिविटी करवाने के लिए बहुत बार नियमों की अनदेखी करते हुए पाए गए हैं, जिसके चलते एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज पॉलिसी को लागू किया जा रहा है। अब नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज को संचालित करने वाली संस्थाओं को तत्काल रजिस्ट्रेशन करना जरूर है। इस तरह की एक्टिविटीज करवाने वालों को पर्यटन निदेशालय की वेबसाइट https://www.maharashtratourism.gov.in/ पर 500 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
टाइम्स नाउ नवभारत
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