Prayagraj: संगम नगरी में अब तंबाकू या उससे बने उत्पादों की बिक्री आसान नहीं होगी। इसके लिए अब बाकायदा लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर हाल ही में हुए चुनाव के बाद नए निगम के गठन के बाद निगम ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने सदन में इस प्रस्ताव को पारित कराने की तैयारी आरंभ कर दी है। बता दें कि, यूपी के कई शहरों में ये नया नियम लागू होने के बाद अब प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है।
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प्रयागराज: अब संगम नगरी में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं लिया तो होगा ये
- Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
- Updated Jan 17, 2023, 09:40 PM IST
Prayagraj: प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है। प्रयागराज में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए वेंडर लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव लेकर इसे पारित करवाएगा। इसके बाद बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगेगा व प्राथमिकी दर्ज होगी।
प्रयागराज में अब तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए जरूरी होगा लाइसेंस (सांकेतिक तस्वीर)
KEY HIGHLIGHTS
- तंबाकू उत्पाद बिक्री के लिए नगर निगम की बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा
- लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा, इसे फिर से करवाना होगा रिन्यू
- बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना लगेगा व मामला होगा दर्ज
