सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सख्ती (सांकेतिक तस्वीर: iStock)
MCC Extended in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के ऐलान से पहले प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार के आदर्श आचार संहिता की अवधि 16 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान विजय जुलूस, राजनीतिक सभाएं, रैलियां और डीजे बजाने जैसी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दिन या उसके बाद किसी भी तरह की भीड़भाड़ या नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आज सभी सीटों पर मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा आमतौर पर होता है, सभी विजेता उम्मीदवार विजय रैली निकालकर खुशी जताते हैं लेकिन इस बार यह संभव नहीं हो पाएगा। ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि 16 नवंबर तक किसी भी राजनीतिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या धरने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लागू की गई है।
पटना जिला प्रशासन ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को कानून-व्यवस्था पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर 0612-2219810 / 2219234 नंबर पर फोन किया जा सकता है।
बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को संबोधित करते हुए मतगणना के दौरान संयम और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। साथ ही जारी किए गए संदेश में बताया गया कि 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी है और BNSS की धारा 163 (पुरानी धारा 144 के समकक्ष) के तहत पांच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाना अवैध है। साथ ही कोई भी उम्मीदवार विजय जुलूस भी नहीं निकाल सकता है।
पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों, भ्रामक दावों और अपुष्ट सूचनाओं पर ध्यान न दें। प्रशासन ऐसी खबरों की लगातार जांच कर उनका खंडन कर रहा है। सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष सक्रिय हैं और किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए नागरिक वहां संपर्क कर सकते हैं।