Sambhal Masjid Case: आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के सर्वे आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई पूरी, हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसपर कोर्ट जल्द अपना फैसला सुनाएगी।
मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर हाईकोर्ट में मंगलवार को लगभग दो घंटे बहस चली।
19 नवंबर, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के लिए टीम वहां पहुंचने पर संभल में हिंसा भड़क गई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी।
मार्च में मुस्लिम पक्ष ने अपनी लिखित आपत्ति में ASI की रिपोर्ट से असहमति जताई थी। उस दौरान कमेटी ने कहा था कि मस्जिद में हर साल रमजान से पहले रंगाई पुताई की जाती है और इस बार भी कराने की अनुमति मांगी। इस पर हिंदू पक्ष ने विरोध जताया था और कहा था कि मस्जिद कमेटी ढांचे से छेड़छाड़ करने के लिए अनुमति चाह रही है। 12 मार्च को हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की इजाजत दे दी थी।
