जयपुर

Jaipur Serial Bomb Blast 2008: जिंदा बम मामले में 4 आरोपी दोषी, हाईकोर्ट से हो चुके हैं बरी; 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिरियल धमाकों के दौरान मिले जिंदा बम मामले में स्पेशल कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी ठहरा दिया है। जिंदा बम प्लांट करने के मामले में कोर्ट का आदेश मंगलवार, 8 अप्रैल को आएगा। इसी अदालत ने 2019 में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, मगर बाद में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।

Image

जयपुर धमाकों में जिंदा बम मामले में 4 आरोपी दोषी

Photo : PTI

Jaipur News: साल 2008 में जयपुर में सिलसिलेवार ढंग से 8 बम धमाके हुए थे और एक जिंदा बम मिला था। चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिले जिंदा बम मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने पहले 29 मार्च को फैसले का दिन तय किया था, जिसके बाद फैसले के लिए 4 अप्रैल की तारीख चुनी गई। आज आरोपियों को दोषी ठहराया जा चुका है, अब मंगलवार, 8 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

जिंदा बम प्लांट करने के मामले में ठहराए गए दोषी

13 मई को 2008 को जयपुर में आठ सीरियल बम धमाकों के बाद नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, और 200 लोग घायल हो गए थे।

जिंदा बम प्लांट करने के मामले में जज रमेश कुमार जोशी की विशेष अदालत ने आज मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान और मोहम्मद सलमान को दोषी ठहराया है।

8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

दोषियों पर आरोप सिद्ध होने के बाद सजा 8 अप्रैल, मंगलवार के दिन सुनाई जाएगी। इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को जयपुर धमाकों के मामले में इन चार लोगों को दोषी ठहराते हुए इसी विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।

पहले हो चुके हैं बरी

25 दिसंबर 2019 को एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को जेल से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद 29 मार्च 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने अभियुक्तों को बरी करने का फैसला सुनाते हुए कहा था कि पुलिस के आतंकवाद-निरोधी दस्ता कोई सबूत पेश नहीं कर सका और इस धमाके में साजिश को साबित करने का कोई आधार नहीं साबित कर पाया।

जिंदा बम मामले में जिन चार आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें से दो आरोपी सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। वहीं, मोहम्मद सरवर आजमी और आरोपी शाहबाज अहमद जमानत पर हैं।

Digpal Singh
दिगपाल सिंहauthor

दिगपाल सिंह टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में सिटी टीम को लीड कर रहे हैं। शहरों से जुड़ी ताजाखबरें, लोकल मुद्दे, चुनावी कवरेज और एक्सप्लेनर फॉर्मेट पर उनकी मजबूत पकड़ है। 2006 से पत्रकारिता में सक्रिय दिगपाल सिंह को प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों में काम करने का अनुभव है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हुए उन्होंने ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग से लेकर सेंट्रल डेस्क पर बड़ी खबरों की हैंडलिंग तक हर स्तर पर अनुभव हासिल किया है। अब तक 30,000 से अधिक खबरें लिख चुके दिगपाल हाइपर-लोकल न्यूज की बारीकियों, शहरों की समस्याओं और लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को समझने की विशेष क्षमता रखते हैं।

और पढ़ें
End of Article