दिल्ली : आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली भर में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और अन्य उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों के उड़ान भरने पर 15 दिनों के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है।
सुरक्षा को लेकर अलर्ट
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध एहतियाती कदम के तौर पर लागू किया गया है। खुफिया इनपुट से पता चला है कि देश विरोधी तत्व और आतंकवादी संगठन इन हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों, विशिष्ट व्यक्तियों (VVIPs) और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए कर सकते हैं।
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क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
इस आधिकारिक आदेश के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी:
- ड्रोन और यूएवी (UAV)
- पैरा-ग्लाइडर और पैरा-मोटर्स
- हंग-ग्लाइडर और माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट
- हॉट एयर बैलून और क्वाडकॉप्टर्स
- रिमोट से नियंत्रित विमान और पैरा-जंपिंग
कब तक प्रभावी रहेगा आदेश?
यह प्रतिबंधात्मक आदेश 2 अगस्त से लागू होगा और 16 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। यह अवधि स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील मानी गई है।
उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने सभी नागरिकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है और कहा है कि इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार पुलिस थानों और सरकारी कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है।
