Section 144 in Gautam Budh Nagar: गौतमबुद्धनगर में प्रशासन की ओर से धारा 144 लगा दी गई है। आगामी त्योहारों और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई है। 31 जनवरी 2023 तक यह धारा लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि, जनवरी माह में मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स सहित कई त्योहार आने वाले हैं। जिनको देखते हुए जिला गौतमबुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर से या आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अन्य स्थानों पर भी बिना पुलिस की अनुमति के ड्रोन या शूटिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
