गाजियाबाद

इमरान मसूद हाजिर हों! CBI कोर्ट ने कांग्रेस MP को भेजा गैर जमानती वारंट; 40 लाख की हेराफेरी केस...

गाजियाबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के 40 लाख की हेराफेरी मामले में आरोपमुक्ति याचिका को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

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कांग्रेस MP इमरान मसूद (फोटो साभार PTI)

गाजियाबाद : सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर बड़े एक्शन की तैयारी है। अब सहारनपुर नगर पालिका परिषद से 40 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने यह वारंट जारी किया है। मसूद की आरोपमुक्ति याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश CBI अरविंद मिश्र ने 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मसूद ने साल 2007 में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रहते हुए फर्जी एफडीआर बनवाकर नगर पालिका परिषद के खाते से पैसे निकाले थे, जिसके बाद उनके हस्ताक्षर से जमा कर मकान खरीदने में खर्च किये गए। संबंधित मामले में तत्कालीन EO नगर पालिका सहारनपुर ने केस दर्ज कराया था। जांच में कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

इमरान कब होंगे कोर्ट में पेश

लिहाजा, मसूद की अनुपस्थिति और सहारनपुर पुलिस की हीलाहवाली से नाराज कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त के जरिए गैर जमानती वारंट तामील कराने का निर्देश दिया है। अब अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी, जिसमें इमरान मसूद की पेशी और आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।

Pushpendra kumar
पुष्पेंद्र कुमारauthor

पुष्पेंद्र कुमार टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल में चीफ कॉपी एडिटर के रूप में सिटी डेस्क पर कार्यरत हैं। जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद से वे पिछले 7 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक खबरें लिखी हैं। पुष्पेंद्र हाइपर-लोकल मुद्दों, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कृषि और मौसम से जुड़ी खबरों पर गहरी पकड़ रखते हैं। शहर से लेकर गांव-देहात तक की संवेदनशीलताओं को समझते हुए वे लोकल खबरों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल तथ्यपूर्ण होता है, बल्कि पाठकों से भावनात्मक रूप से भी जुड़ता है।

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