NGT: गाजियाबाद: पार्कों से कंक्रीट हटाने का अनुरोध, याचिका पर NGT ने की जानकारी तलब
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पार्कों के कंक्रीटीकरण के संबंध में किसी भी तरह की जांच कराने से इनकार कर दिया है और ऐसे किसी भी उल्लंघन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

फाइल फोटो।
गाजियाबाद: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गाजियाबाद में पार्कों के कंक्रीटीकरण के संबंध में किसी भी तरह की जांच कराने से इनकार कर दिया है और ऐसे किसी भी उल्लंघन के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें दावा किया गया था कि क्षेत्र में पार्कों का कंक्रीटीकरण कर दिया गया है, जिससे हरित क्षेत्र कम हो रहा है।
अगली सुनवाई 15 मई को
याचिका में इलाके के फुटपाथ और पार्कों से कंक्रीट हटाने का अनुरोध किया गया था। छह फरवरी को दिये गए आदेश में पीठ ने कहा कि हमें लगता है कि जब तक आवेदक ऐसे पार्कों और उल्लंघनों का ब्योरा पेश नहीं करता, कोई भी जांच करना उपयुक्त नहीं होगा। पीठ ने कहा कि ऐसा अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा याचिका पर केवल उन पार्कों के नामों पर विचार किया जाएगा, जिनका खुलासा किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। गाजियाबाद (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
पुष्पेंद्र यादव गंगा-यमुना के दोआब में बसे फतेहपुर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्षा-दीक्षा भी उसी परिवेश में हुई। ...और देखें

जमींदोज किए जाएंगे ताजमहल और एफिल टावर सहित सातों अजूबे, सेवन वंडर्स पार्क में होगी कार्रवाई

Mumbai में ऐसे सप्लाई होती है नशे की खेप, 286 किलो गांजा बरामद; कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

VIDEO: बिहार विधानसभा में दिखा अजब नजारा, सीएम नीतीश और तेजस्वी के बीच हुए दिलचस्प इशारे

'राज्य के सम्रग विकास और सांस्कृति उत्थान के लिए प्रतिबद्ध डॉ. मोहन सरकार'

आज का मौसम, 19 March 2025 IMD Weather Forecast LIVE: कहीं पर चलेंगी तेज हवाएं-कहीं होगी बारिश, इन जगहों पर तेजी से पैर पसार रही गर्मी, लू का भी अलर्ट
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited