दिल्ली

दिल्ली में पटाखा बैन के बाद भी आतिशबाजी पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस

दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का बमुश्किल ही पालन किया गया।

Image

राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध का बमुश्किल ही पालन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक सप्ताह के भीतर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।शीर्ष अदालत ने आप सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें इस साल प्रतिबंध को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ अगले साल प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों का उल्लेख हो।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिवाली के बाद की सुबह (1 नवंबर) दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर का तमगा मिला। दिल्ली के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर को पार कर गई, क्योंकि पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया, जिससे श्वसन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई।

एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर था, जो पिछले दो सालों की तुलना में बहुत अधिक था। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया है कि दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं।

इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली के आसपास पराली जलाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसके चलते शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को हलफनामा दाखिल कर अक्टूबर के आखिरी दस दिनों में पराली जलाने की घटनाओं की संख्या का ब्योरा देने का निर्देश दिया।

दिल्ली सरकार से यह भी पूछा गया है कि क्या इसी अवधि के दौरान दिल्ली की सीमा के भीतर खेतों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वे परिवहन प्रदूषण, भारी ट्रकों के प्रवेश से होने वाले प्रदूषण और औद्योगिक प्रदूषण सहित अन्य प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों पर भी विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। शहर (Delhi News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

Ravi Vaish
रवि वैश्यauthor

रवि वैश्य टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के न्यूज डेस्क पर कार्यरत एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों का व्यापक अनुभव हासिल है। खबरों की बारीकियों को समझने और तेजी से प्रस्तुत करने में उनकी विशेष दक्षता है। टीवी पत्रकारिता में रिपोर्टिंग और डेस्क—दोनों क्षेत्रों में अनुभव होने के कारण वे समाचारों को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखते हैं। देश–दुनिया की ताजातरीन अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज, एक्सप्लेनर और विशेष स्टोरीज तैयार करने में वे सिद्धहस्त हैं। उनकी प्राथमिकता हमेशा यही रही है कि हर खबर तेज, सटीक और जानकारीपूर्ण रूप में पाठकों तक पहुंचे। रवि वैश्य अब तक 22,000 से अधिक खबरें लिख चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट्स, विश्लेषण और एक्सप्लेनर शामिल हैं।

और पढ़ें
End of Article