आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत नेता नईम अहमद खान को जमानत से इनकार

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत नेता नईम अहमद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि लंबी हिरासत के आधार पर इस प्रकार रिहा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को सर्वोपरि बताया था।

Delhi High Court

आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत नेता नईम अहमद खान को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार हुर्रियत नेता नईम अहमद खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश की एकता पर हमला करने वालों को सिर्फ लंबी हिरासत के आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि खान जैसे नेता, जो खुद को जन प्रतिनिधि बताते हैं, राष्ट्र को तोड़ने की गहरी साजिश का केंद्र हैं।

बताया जा रहा है कि NIA की जांच के मुताबिक नईम खान लश्कर-ए-तैयबा और 26/11 हमले के गुनहगार हाफिज सईद के इशारों पर काम कर रहा था। उस पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान से मोटी रकम हासिल कर घाटी में पत्थरबाजी, बंद और भारत-विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया। गवाहों के मुताबिक खान न सिर्फ हुर्रियत का सदस्य था बल्कि आतंकी सोच रखने वाली रैलियों की अगुवाई करता था। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी की लंबी कैद कोई असाधारण बात नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब इरादा देश की अखंडता को तोड़ना हो, तब कानून का कठोरतम चेहरा सामने आना चाहिए।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

varsha kushwaha author

वर्षा कुशवाहा टाइम्स नाऊ नवभारत में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं। नवबंर 2023 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। वह इंफ्रा, डे...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited