Delhi: बटला हाउस डिमोलिशन के खिलाफ सात लोगों को राहत, DDA को 10 जुलाई तक तोड़फोड़ न करने के निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने बटला हाउस क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA ) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिसों के खिलाफ सात याचिकाकर्ताओं की याचिका पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि डीडीए ने मनमाने तरीके से उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया है, जो पीएम-उदय योजना के तहत आती हैं।

high court stays batla house demolition

कोर्ट के फैसले से बटला हाउस के सात मामलों को राहत

Delhi News: दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा बटला हाउस क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली सात लोगों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने डीडीए को नोटिस जारी करते हुए मामले को अन्य याचिकाओं के साथ 10 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता फहद खान ने तर्क किया कि DDA और दिल्ली सरकार ने बिना व्यक्तिगत नोटिस जारी किए और पहचाने गए क्षेत्र से परे संपत्तियों को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि चार जून को एक फील्ड सर्वे के दौरान याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किया गया था, जबकि उनकी संपत्तियां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बाहर के क्षेत्र या पीएम-उदय योजना के अंतर्गत आती हैं। याचिका में यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को आज तक कोई सीमांकन रिपोर्ट या पीएम-उदय पात्रता का सत्यापन प्रदान नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उनके आजीविका के अधिकार और समान सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें भी अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह राहत दी जाए। 16 जून को अदालत ने इसी तरह की याचिकाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जनहित याचिका को यह कहते हुए ठुकरा दिया गया कि इससे व्यक्तिगत वादियों का मामला खतरे में पड़ सकता है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दिल्ली (Cities News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

    Nishant Tiwari author

    निशांत तिवारी टाइम्स नाऊ नवभारत डिजिटल में सिटी डेस्क से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में शुरुआती पड़ाव पर हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण ...और देखें

    End of Article

    © 2025 Bennett, Coleman & Company Limited