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दिल्ली में कितने बजे तक फोड़ सकेंगें पटाखे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करेगी पुलिस

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखे केवल तय समय पर ही फोड़े जा सकेंगे। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाए जा सकेंगे।

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(सांकेतिक फोटो-Istock)

दिल्ली : दिवाली पर पटाखे कितने बजे तक फोड़े जा सकेंगे, ये पुलिस ने क्लियर कर दिया है। पुलिस ने साफ कहा है कि सिर्फ नेरी (NEERI) द्वारा प्रमाणित और वैध क्यूआर कोड (QR Code) वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री ही मंजूर होगी। ये पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों द्वारा उन्हीं स्थानों पर बेचे जाएंगे, जिन्हें जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने मिलकर तय किया है। सभी बैन पटाखों, सीरीज़/लड़ियों या ऑनलाइन खरीदे गए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे पटाखे बेचता या फोड़ता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, कूरियर या ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए पटाखों की सप्लाई भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।

ग्रीन पटाखे को केवल अनुमति

दिल्ली पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि ग्रीन पटाखे केवल तय समय पर ही फोड़े जा सकेंगे — दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच। शहर में पुलिस की विशेष गश्ती और निगरानी टीमें तैनात की गई हैं ताकि आदेशों का पालन सख्ती से कराया जा सके। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी से त्योहार मनाएं और किसी भी तरह के उल्लंघन की जानकारी हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें।

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (क्राइम ब्रांच) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा, “हम चाहते हैं कि लोग सुरक्षित और स्वच्छ तरीके से दिवाली मनाएं। कानून का पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।”

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Mohit Om
मोहित ओम author

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