Bakrid 2026: बकरीद से पहले दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पशु कल्याण और साफ-सफाई को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि पशुओं के साथ क्रूरता, अवैध परिवहन और गैरकानूनी वध के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार ने साफ किया है कि कुर्बानी केवल अधिकृत और तय स्थानों पर ही की जा सकेगी। सड़क, गली या किसी भी सार्वजनिक जगह पर पशु वध की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी-कपिल मिश्रा
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद-बिक्री भी गैरकानूनी है और इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी कहा गया कि पशुओं के वध के बाद खून या अन्य अवशेष खुले में, सड़कों, नालियों या नहरों में नहीं फेंके जाएं। इनके निपटान के लिए तय सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इसके लिए संबंधित विभागों और प्रशासन को मिलकर निगरानी करने के लिए कहा गया है।
'पशु संरक्षण सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य'
दिल्ली सरकार ने कहा कि पशु संरक्षण सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक कर्तव्य भी है। अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने और पुलिस व प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि अगर कहीं अवैध पशु परिवहन, पशु क्रूरता या गैरकानूनी वध की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या पुलिस को सूचना दें। इसके अलावा, लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। पोस्टर, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से लोगों को पशु कल्याण कानूनों और नागरिक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
