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Video: 'यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है' द्वारका हिट-एंड-रन केस में पीड़ित मां का छलका दर्द, रोते-रोते रईसजादों की मानसिकता पर उठाए सवाल

दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग के स्टंट करने और रील बनाने के चक्कर में 23 वर्षीय साहिल की मौत हो गई। पीड़ित मां इसे आपराधिक कृत्य बताते हुए आरोपी और उसके पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई। देखें वीडियो।

Dwarka Road Accident Sahil Dhaneshra mother inna makan

रोते-राेते मां ने लगाई न्याय की गुहार (स्क्रीनग्रैब: ANI)

Photo : ANI

Dwarka Road Accident Sahil Dhaneshra: राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया 'रील्स' के बढ़ते जुनून और सड़क पर लापरवाही बरतने के मामले पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 फरवरी को 23 वर्षीय साहिल धनेशरा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसका आरोप एक नाबालिग स्कॉर्पियो चालक पर लगा है। साहिल की मां इना माकन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान नम आंखों से अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई और इसे 'हादसा' नहीं बल्कि एक 'हत्या' करार दिया।

"मौज-मस्ती की रील ने छीन ली मेरे बेटे की जान"

साहिल की मां इना माकन ने आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए बताया कि 3 फरवरी को उनका बेटा ऑफिस जा रहा था। उसी वक्त एक नाबालिग लड़का अपनी बहन के साथ स्कॉर्पियो में रील बनाने के लिए निकला था। इना का आरोप है कि वह लड़का रॉन्ग साइड में स्टंट कर रहा था और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि साहिल को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने कहा, "मेरा बेटा अपनी साइड देख रहा था क्योंकि बाईं ओर ई-रिक्शा था, तभी सामने से आ रही स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। यह महज एक्सीडेंट नहीं, आपराधिक कृत्य है।"

बिना लाइसेंस और ओवरस्पीडिंग का पुराना रिकॉर्ड

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी स्कॉर्पियो चालक नाबालिग है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मां इना माकन ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उस गाड़ी पर पहले से ही ओवरस्पीडिंग के कई चालान कटे हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि बार-बार नियम तोड़ने के बावजूद पिता ने अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से क्यों नहीं रोका? उन्होंने कहा कि यह उस मानसिकता का नतीजा है जहां अमीर माता-पिता को लगता है कि वे पैसे के दम पर सिस्टम को झुका लेंगे और उनके बच्चे सड़कों पर कुछ भी करने को आजाद हैं।

हादसे के बाद की भयावह स्थिति

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो ने साहिल को कुचलने के बाद एक खड़ी टैक्सी और बस को भी टक्कर मारी। टैक्सी ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है और उसे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके से तीन गाड़ियां और मोटरसाइकिल जब्त की है। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर जांच जारी है।

आरोपी को मिली अंतरिम जमानत से आहत परिवार

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पेश किया गया, जहाँ से उसे 'ऑब्जर्वेशन होम' भेजा गया था। हालांकि, 10 फरवरी 2026 को बोर्ड ने उसे 10वीं की परीक्षा के आधार पर अंतरिम जमानत दे दी है। पीड़ित मां का कहना है कि जब तक पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक सड़कों पर चलने वाला कोई भी बच्चा सुरक्षित नहीं है।

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 Nishant Tiwari
Nishant Tiwari author

निशांत तिवारी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की सिटी टीम में कॉपी एडिटर हैं। शहरों से जुड़ी खबरों, स्थानीय मुद्दों और नागरिक सरोकार को समझने की उनकी गहरी दृ... और देखें

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