Chandigarh: पंजाब पुलिस के ASI ने दिखाया था मौत का तांडव, अब उम्रकैद की सजा
Chandigarh: चंडीगढ़ में अपने छोटे भाई और भाभी की हत्या करने वाले पंजाब पुलिस के एएसआई को जिला कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दोषी ने बीते साल बिजली-पानी बिल के मामूली विवाद में दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी थी। चंडीगढ़ जिला अदालत ने इसे हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है।
डबल मर्डर करने वाले पुलिसकर्मी को हुई उम्रकैद (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- दोषी पुलिसकर्मी ने बिजली-पानी बिल के विवाद में किया था यह डबल मर्डर
- एक ही घर में रहते थे दोनों भाई, दोनों के बीच बिल को लेकर अक्सर होता था विवाद
- जिला कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 25 हजार का जुर्माना लगाया
कोर्ट में हुई ट्रायल के अनुसार, इस दोषी पुलिसकर्मी ने अपने छोटे भाई प्रेम ज्ञान सागर और उसकी पत्नी दिव्या की 22 जून 2021 को चंडीगढ़ के रामदरबार कॉलोनी में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। दोषी हरसरूप और मृतक भाई प्रेम अपने पिता द्वारा खरीदे मकान में एकसाथ रहते थे। दोषी हरसरूप अपने बेटा, बेटी और पत्नी के साथ मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वहीं, छोटा भाई प्रेम घर की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी के साथ रहता था। कोर्ट में चले ट्रायल में पता चला कि, दोनों भाइयों के बीच बिजली-पानी के बिल को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था।
भाई पर किया चाकू से हमला, बचाने आई भाई की पत्नी को भी नहीं छोड़ाचंडीगढ़ पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, वारदात वाले दिन रात के करीब नौ बजे दोनों के बीच बिल को लेकर विवाद शुरू हुआ। जिससे गुस्से में हरसरूप घर के अंदर से चाकू लाया और अपने छोटे भाई प्रेम पर हमला बोल दिया। यह देख जब पत्नी दिव्या अपने पति को बचाने आई तो इस दोषी ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले में दिव्या की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं प्रेम ने जीएमसीएच-32 में इलाज के दौरान दम तोड़ा। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने मौके से बरामद ब्लड सैंपल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, हत्या में प्रयोग बरामद चाकू और झगड़ के चश्मदीद गवाहों के बयान को अहम सबूत माना। वहीं, दोषी हरसरूप के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि, उसके क्लाइंट को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके गवाहों ने भी सहयोग नहीं किया। लेकिन कोर्ट ने ये सभी दलील मानने से इंकार करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। साथ ही उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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