भोपाल

MP में शख्स को पेड़ लगाने की सजा, अवमानना मामले में हाई कोर्ट ने सुनाया आदेश

MP News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अनूठे फैसले में एक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना के मामले में उसे एक महीने के भीतर देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है-

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एमपी में शख्स को पेड़ लगाने की सजा (सांकेतिक फोटो)

Photo : iStock

MP News: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को आपराधिक अवमानना मामले में माफ करते हुए उसे एक महीने के भीतर देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने राहुल साहू के खिलाफ स्वप्रेरणा से दायर आपराधिक अवमानना याचिका पर दो दिसंबर को यह आदेश जारी किया।

देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाएंगे

अदालत ने कहा, “हम आरोपी के आचरण को ध्यान में रखते हुए निर्देश देते हैं कि वह मुरैना जिले के संबलगढ़ क्षेत्र में देशी प्रजातियों के 50 पेड़ लगाएंगे। पेड़ देशी प्रकृति के होने चाहिए और उनकी ऊंचाई कम से कम चार फुट होनी चाहिए।” अदालत ने कहा, “पेड़ों को उपमंडल अधिकारी (वन), संबलगढ़ के निर्देशन में लगाया जाएगा। पेड़ एक महीने की अवधि के भीतर लगाए जाएंगे।” उच्च न्यायालय ने संबलगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) से प्राप्त अवमानना संदर्भ पर स्वत: संज्ञान लिया।

आरोपी ने नहीं दिया कोई जवाब

साहू के वकील आशीष सिंह जादौन ने बताया कि साहू ने मुरैना की अदालत की एक तस्वीर सोशल मीडिया मंच पर अदालती कार्यवाही से संबंधित एक टिप्पणी के साथ पोस्ट की थी। यह तस्वीर उसकी पत्नी द्वारा दायर एक पारिवारिक मामले की सुनवाई के दौरान की थी। जेएमएफसी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए साहू को नोटिस जारी किया, लेकिन कई मौके दिये जाने के बावजूद आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया।

वकील ने बताया कि जेएमएफसी ने बाद में मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। अदालत के आदेश के मुताबिक, “प्रतिवादी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उसने 15 अक्टूबर, 2024 को अपना हलफनामा दाखिल कर दलील दी कि वह अर्ध-साक्षर है और उसने केवल 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है।”

कानूनी प्रक्रिया का सीमित ज्ञान

साहू ने अदालत को बताया कि उसे कानूनी प्रक्रिया का सीमित ज्ञान है तथा वह अदालती कार्यवाही की मर्यादा और आवश्यकता से अपरिचित है। आदेश के मुताबिक, साहू ने अपने आचरण पर खेद जताया तथा बिना शर्त माफी मांगी और भविष्य में सावधानी बरतने का वादा दिया।

इनपुटः भाषा

Maahi Yashodhar
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माही यशोधर Timesnowhindi.com में न्यूज डेस्क पर काम करती हैं। यहां वह फीचर, इंफ्रा, डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स न्यूज कवर करती हैं। इसके अलावा वह डेवलपमेंट की खबरों पर भी नजर रखती हैं। वह सड़क, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा क्राइम और पर्यावरण से जुड़ी खबरें भी लिखती हैं। राजनीति में खास रुचि होने के कारण वह राजनेताओं और राजनीति से जुड़ी खबरें ब्रेक करते हैं। इससे पहले माही ने देश के नामी मीडिया संस्थानों एनडी टीवी और न्यूज18 में काम किया है। माही यशोधर ने पत्रकारिता में डिग्री ली है। उन्होंने अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत देश के नामी संस्थान टाइम्स से की थी, जहां उन्होंने एंटरटेनमेंट डेस्क पर रहते हुए खबरों को धार दी। इसके बाद वह डिजिटल पत्रकारिता में आगे बढ़ती रहीं। पूर्व में माही यशोधर ने एंटरटेनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, एस्ट्रो, वायरल और लाइफस्टाइल की खबरों पर काम किया है। माही हर छोटी-बड़ी खबर को जल्द से जल्द अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। माही अपने पाठकों की नब्ज अच्छे से समझती हैं। उन्हें खबरों की अच्छी समझ है और उनकी भाषा ऐसी है कि कम शब्दों में भी पाठक को पूरी खबर समझा देती हैं।

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